पति संग हो चुके तलाक को कैंसल करने पहुंची थी हाईकोर्ट
मुंबई,02 मई 2024 (ए)। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महिला याचिका लेकर पहुंची कि उसके पति संग हो चुके तलाक को कैंसल किया जाए क्योंकि वह उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है लेकिन, हाई कोर्ट ने उसकी याचिका नामंजूर कर दी। अदालत ने टिप्पणी की कि पति और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ झूठा केस दर्ज करना क्रूरता है। मामले में महिला के पति का आरोप है कि 8 साल शादी में साथ रहने के बाद अचानक उसकी बीवी मायके रहने लगी थी। उसने उसके परिवार के खिलाफ कई झूठी कंप्लेन दर्ज कराई। ससुर और देवर के खिलाफ छेड़छाड़ तक के आरोप लगाए। इससे उनकी काफी बदनामी हुई।
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।