पार्टी की संपत्तियों की जांच पर लगाई रोक
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी
नई दिल्ली,23अप्रैल 2024 (ए)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी दो संपत्तियों की जांच पर भारत के लोकपाल को 10 मई तक कोई भी कदम उठाने पर रोक लगाई है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने लोकपाल के समक्ष शिकायत दायर करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झामुमो की याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में लोकपाल के चार मार्च के आदेश को चुनौती दी गई है। लोकपाल ने अपने आदेश में झामुमो के स्वामित्व वाली दो संपत्तियों की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल से कहा है कि झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी दो संपत्तियों की जांच को लेकर 10 मई तक कोई भी कदम ना उठाएं। इसके साथ ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है।