जमानत शर्तों के उल्लंघन पर जानें क्या कहा?
लखीमपुर,22 अप्रैल 2024 (ए)। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्र के अंतरिम जमानत की शर्तों के कथित उल्लंघन को साबित करने के लिए सामग्री दाखिल करने के लिए कहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आशीष मिश्रा शारीरिक
रूप से अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो यह जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत की शर्तों के कथित उल्लंघन को साबित करने के लिए सामग्री दाखिल करने को कहा। बता दें कि अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने से संबंधित मामले में मुख्य आशीष आरोपियों में से एक हैं।