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अंबिकापुर,@मेडिकल स्टोर में नारकोटिक दवाई की अवैध रूप से की जा रही थी बिक्री

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किया निरस्त
अंबिकापुर,18 अपै्रल 2024 (घटती-घटना)। मेडिकल स्टोर के आड़ में नारकोटिक दवाइ की अवैध बिक्री की जा रही थी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। टीम ने मेडिकल दुकान को औषधि अनुज्ञप्ति लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।
शहर के प्रतापपुर नाका के पास संचालित मिश्रा मडिकल स्टोर से नारकोटिक दवाई की अवैध रूप से बिक्री की जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मिल रही थी। 15 मार्च 24 कों सरगुजा पुलिस एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सरगुजा की संयुक्त टीम द्वारा मिश्रा मेडिकल स्टोर प्रतापपुर नाका का औचक निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण टीम द्वारा मामले में पूर्व में मुखबीर तैयार कर मिश्रा मेडिकल स्टोर प्रतापपुर नाका नारकोटिक दवा खरीदी हेतु भेजा गया था। मेडिकल दुकान संचालक द्वारा बिना किसी वैध चिकित्सक के पर्ची के बिना एवं वैध फरमासिस्ट के उपस्थिति के बिना उक्त मुखबीर को नारकोटिक दवा दिया गया। बाद निरीक्षण टीम द्वारा उक्त मेडिकल स्टोर में जाकर मुखबिर द्वारा दिए गए नोट को उक्त मेडिकल स्टोर में होना पाया गया। जिस पर से मिश्रा मेडिकल स्टोर के संचालक का पक्ष लिया गया, परन्तु संचालक द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर एवं मौक¸े पर पाए गए साक्ष्यों एवं नारकोटिक दवा के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर संधारित होना नहीं पाया गया था। नारकोटिक दवा लाने एवं बेचने के सम्बन्ध में भी मेडिकल दुकान संचालक द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाने पर संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय जिला सरगुजा द्वारा मिश्रा मेडिकल स्टोर में नियमों के उल्लंघन होना पाए जाने पर एवं घोर अनियमितता पाये जाने पर मिश्रा मेडिकल दुकान प्रतापपुर नाका को जारी औषधि अनुज्ञप्ति, लाइसेंस कों निरस्त किया गया है।


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