रायपुर,@ईओडब्ल्यू और एसीबी को 3 दिन जेल के भीतर ही सवाल-जवाब की अनुमति

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रायपुर,02 अप्रैल 2024 (ए)।
घोटालों की जांच कर रही ईओडब्ल्यू और एसीबी एक बार फिर विशेष कोर्ट पहुंची। ईओडब्ल्यू और एसीबी को 3 दिन जेल के भीतर ही सवाल-जवाब की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। कोल घोटाले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया और रानू साहू से 3 दिनों की पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी ने विशेष कोर्ट में आवेदन दिया था।
एजेंसी ने जेल में बंद आईएएस रानू साहू और निलंबित डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया से पूछताछ के लिए अनुमति मांगने पहुंची है।
ईओडब्ल्यू और एसीबी 6 से 8 अप्रैल तक पूछताछ के लिए आवेदन दिया है। जहां एजेंसी को कोर्ट से 3 दिन की अनुमति मिली है। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 4, 5 और 7 अप्रैल को पूछताछ के लिए अनुमति दे दी है। खास बात यह कि पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी ने विशेष कोर्ट में जब आवेदन दिया तो कोर्ट में आरोपियों के अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध तक नहीं किया। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल में ही पूछताछ की अनुमति दी है।


शराब घोटाले मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद अरविंद सिंह, महादेव सट्टेबाजी में असीम दास, भीम यादव व सतीश चंद्राकर, कोयला घोटाले में समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग और नायर से पूछताछ होगी।


ईडी की ओर से एसीबी को भेजे प्रतिवेदन में ये कहा गया कि -ईडी ने पीएमएलए के तहत उपरोक्त मामलों में कार्यवाही की है। ईडी की जांच में इन प्रकरणों में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और लोकसेवकों की गड़बड़ी के मजबूत संकेत मिले हैं, अतः नियमों के अनुसार यह प्रतिवेदन एसीबी को प्रेषित कर रहे है, ताकि उपयुक्त धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।


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