गिरफ्तारी का लिखित में देना होगा आधार
नई दिल्ली,22 मार्च 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं है, ताकि उस पर पुनर्विचार किया जाए। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ईडी को बिना किसी अपवाद के किसी आरोपित की गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में देना होगा।जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की पीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिका पर विचार किया और आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि हमने पुनर्विचार याचिका और संबंधित दस्तावेज का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है। हमें पुराने आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली, जो बहुत कम स्पष्ट हो और जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो। इसलिए पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।
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