हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से भेजे गए नोटिस पर लगाई रोक
रांची,21 मार्च 2024 (ए)। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की ओर से ईडी के अफसरों को एससी-एसटी एक्ट के तहत भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी है। ईडी के अफसरों के खिलाफ हेमंत सोरेन ने बीते 31 जनवरी को इस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी जांच कर रही रांची पुलिस ने सीआरपीसी के धारा 41 ए के तहत ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अमन पटेल को समन भेजा था। पुलिस ने इन अफसरों को 21 मार्च को गोंदा थाना में उपस्थित होने को कहा था। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक पुलिस ईडी अफसरों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती। ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर रखी है। इसपर बीते 4 मार्च को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी के अफसरों के खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था। गुरुवार को इसी याचिका पर आगे हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडी के अफसरों को दी गई राहत बरकरार रखी है।
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