आरोपी ने सजा को लेकर अदालत से किया यह अपील
नई दिल्ली,18 मार्च 2024(ए)।बिल्किस बानो मामले के एक और दोषी ने अपनी सजा में छूट को निरस्त करने के आठ जनवरी के फैसले की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उसने तर्क दिया कि इसे अपराध की प्रकृति और न्याय के लिए समाज की पुकार के आधार पर चुनौती नहीं दे सकती है।आठ जनवरी के फैसले की समीक्षा करने के लिए 11 में से दो दोषी और गुजरात सरकार पहले ही याचिका दाखिल कर चुके हैं। समीक्षा याचिका दाखिल कर रमेश रूपाभाई चंदाना ने कहा कि शीर्ष अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ द्वारा पारित 13 मई, 2022 के फैसले को खारिज किया।
एससी का आदेश न्यायालयों की समिति के सिद्धांत का उल्लंघन
फैसले की समीक्षा करने की मांग करने के कारण बताते हुए याचिका में कहा है कि शीर्ष अदालत की एक पीठ 13 जनवरी 2022 को गुजरात सरकार को 1992 की नीति के अनुसार सजा में छूट देने की अनुमति दी थी।
