बिलासपुर@विधायक देवेंद्र यादव ने गिरफ्तारी से बचने लगाई अग्रिम जमानत याचिका

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बिलासपुर,01 मार्च 2024 (ए)। प्रदेश के बहुचर्चित 540 करोड़ का कोल घोटाले में आरोपी विधायक देवेन्द्र यादव ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके व्यास ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं ईडी ने इस अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। इससे पहले विधायक देवेन्द्र यादव ने राजधानी की विशेष अदालत में भी अग्रिम जमानत याचिका लगाई जो खारिज हो चुकी है। वहीं कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा था कि इस कोल घोटाले से जुड़े पैसे का इस्तेमाल विधायक देवेन्द्र यादव ने विधानसभा चुनाव में किया था। विशेष अदालत से याचिका खारिज होने के बाद ही विधायक देवेन्द्र यादव ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। ईडी के वकील ने इस अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि ईडी की जांच में साक्ष्यों को बताया। ईडी वकील ने यह भी कहा कि विधायक देवेन्द्र यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भी ईडी ने आरोप पत्र पेश किया है, इस पत्र में कोल मामले में अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर वसूली की है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।इस मामले में अन्य अरोपियों में रानू साहू, निखिल चंद्राकर के अलावा विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, आरपी सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू आरोपी बनाए गए हैं। नारायण साहू और पीयूष साहू दोनों ही सूर्यकांत तिवारी के स्टाफ हैं।


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