नई दिल्लीआरोपी शेख शाहजहां को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत नहीं

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नई दिल्ली,26 फरवरी 2024(ए)।
पश्चिम बंगाल के संदेशखली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को साफ किया कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।हाई कोर्ट ने शाहजहां, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को स्वतसंज्ञान मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। शाहजहां 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से फरार है, जो राशन घोटाले में उसके परिसर की तलाशी के लिए गांव गए थे।
उत्तर 24 परगना जिले में स्थित यह गांव 8 फरवरी से ही उबाल पर है। जब लाठी, खेती के औजार और झाड़ू से लैस सैकड़ों महिलाओं ने शाहजहां और उनके दो सहयोगियों शिबप्रसाद हजारा और उत्तम सरदार की गिरफ्तारी की मांग की थी। उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन, टीएमसी का कद्दावर नेता फरार है।


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