नई दिल्ली@दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज की

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नई दिल्ली,07 फरवरी 2024 (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में बहस के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया कि आप के राज्यसभा सांसद ने ही इस कथित अपराध से हुई काली कमाई को सफेद करने के लिए कंपनी बनाई थी। यह काला धन दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति के जरिए हुए कारोबार से आया था।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अदालत से झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
संजय सिंह को इसी विवादित आबकारी शुल्क नीति की आड़ में हुए घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि संजय सिंह 2021-22 में आई दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित घोटाले से हुई अपराध की आय को रखने, छिपाने, उपयोग करने और लेने-देने में शामिल रहे हैं।
संजय सिंह पर ईडी ने कोर्ट में क्या आरोप लगाए हैं?
ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि संजय सिंह को इस कथित अपराध से 2 करोड़ रुपये मिले हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि संजय सिंह के पास इस मामले की जांच से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं, जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं। उसके मुताबिक, ‘4 अक्टूबर, 2023 को ्र्रक्क के राज्यसभा सांसद के परिसरों पर की गई तलाशी के दौरान, कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले।


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