नई दिल्ली@आतंकी संगठन सिमी पर कार्यवाही कर सकेंगी राज्य सरकारेंःगृह मंत्रालय गृह मंत्रालय ने अधिकार दिया

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नई दिल्ली,05 फरवरी 2024 (ए)
। अब देश के सभी राज्य आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को अपने क्षेत्र में बैन कर सकते हैं। साथ ही उस पर यूएपीए एक्ट के तहत एक्शन भी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार (5 फरवरी) को अधिसूचना जारी करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये अधिकार दिया है।
इससे पहले 29 जनवरी 2024 को केंद्र ने सिमी पर लगाए गए बैन को पांच साल के लिए बढ़ाया है। सरकार ने कहा था कि सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहा है। देश में कुल 44 संगठनों को यूएपीए 1967 की धारा 35 के तहत बैन किया गया। इनमें शामिल सिमी को पहली बार 27 सितंबर 2001 में गैरकानूनी घोषित किया गया था। उस वक्त अटल बिहार वाजपेयी सरकार थी। तब से इस पर लगा बैन बढ़ाता रहा है।
इन राज्यों ने अपने क्षेत्र में बैन लगाने की मांग की थी
10 राज्य सरकारों ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत सिमी को एक गैरकानूनी संघ घोषित करने की सिफारिश की थी। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश शामिल थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि सिमी अपनी आतंकी घटनाओं में एक्टिव है। वह अपने फरार सदस्यों को दोबारा संगठित कर रहा है।गौरतलब है कि 2024 के पहले 2015 में मोदी सरकार ने सिमी पर अनिश्चितकालीन समय के लिए बैन लगा दिया था। कहा जाता है कि सिमी ने अपने मूवमेंट को चलाने के लिए एक नए संगठन का नकाब पहना। इस संगठन का नाम है इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन के सभी संगठन स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह काम करते हैं।


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