अब कोर्ट ने 3 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा
बलौदा बाजार,01 फ रवरी 2024 (ए)। नाबालिग की दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय प्रशांत पाराशर,अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी पाक्सो एक्ट बलौदा बाजार के द्वारा अपचारी बालक, बुधराबाई, और मुकेश उर्फ जगमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। मालूम हो कि पूरा मामला थाना सिटी कोतवाली बलौदा बाजार के अंतर्गत ग्राम पौसरी का है।
पड़ोसी के घर खेलने गई थी बच्ची
समीर अग्रवाल लोक अभियोजक जिला और सत्र न्यायालय बलौदा बाजार ने बताया कि पौसरी गांव की निवासी एक अनुसूचित जाति की सात वर्षीय नाबालिग 26 मई 2021 को अपने गांव में पड़ोसी के घर खेलने के लिए गई, लेकिन वह अपने घर पर शाम तक नहीं आई, जिसके बाद उसके माता-पिता ने खोजबीन शुरू की फिर भी वह नहीं मिली।
दुष्कर्म कर की गई थी हत्या
वहीं,बच्ची का का शव दूसरे दिन गांव में लक्ष्मी नारायण वर्मा के बड़ी में स्थित कुआं में मिला। शव को बाहर निकाल कर देखा गया तो उसके दाहिने पैर में नीला रंग का प्लास्टिक रस्सी बंधा हुआ था। नाक से खून निकल रहा था। शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है।
29 गवाहों ने दिया बयान
इस मामले में पाया गया कि आपराधिक प्रवृत्ति के बालक ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया और अपनी मां के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसने अपने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर उसके शव को कुएं में फेंक दिया। इस मामले में अपराध पंजीकृत कर विवेचना अधिकारी महेश कुमार ध्रुव निरीक्षक एवं सुभाष दास एसडीओ पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात न्यायालय में अपचारी बालक और जगमोहन और बुधरा भाई के खिलाफ अभियोग पत्र पेश किया। अभियोजन के द्वारा न्यायालय के समक्ष 29 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया।

?????????????????????????????????????????????????????????