चंद्रबाबू नायडू की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को किया खारिज
चंद्रबाबू नायडू की जमानत को दी थी चुनौती
नई दिल्ली,29 जनवरी 2024 ( ए)। सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को किया खारिज
जज संजीव खाना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को राहत राहत देने वाले 10 जनवरी के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
क्या है इनर रिंग रोड घोटाला?
बता दें कि इनर रिंग रोड घोटाला अमरावती राजधानी शहर की मास्टर प्लान से जुड़ा है। आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल के दौरान अमरावती शहर के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण और प्रारंभिक पूंजी में हेरफेर करने से संबंधित है।