नई दिल्ली,24 जनवरी 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व जेएनयू छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 जनवरी तक के लिए टाल दी। दिल्ली दंगों में यूएपीए के तहत खालिद सलाखों के पीछे हैं। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कई वजहों से मामले को स्थगित कर दिया।