नईदिल्ली,22 जनवरी 2024(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर हिंदू निवासियों की कम संख्या के आधार पर अन्नदानम (विशेष भिक्षा) आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने पर फटकार लगाई। गाँव में मुख्य रूप से ईसाई निवास करते हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी से कहा, हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आप (राज्य सरकार) इस कारण से घटनाओं को अस्वीकार न करें। हां, अगर कानून-व्यवस्था की स्थिति हो तो आप नियमन कर सकते हैं। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अनुमति न दिए जाने का कारण जानना चाहते हैं। यदि यही कारण बताया जाएगा, तो आप समस्या में पड़ जाएंगे।पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि द्रमुक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पूरे तमिलनाडु के सभी मंदिरों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधे प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है और सभी प्रकार की पूजा, अर्चना, इस अवसर पर अन्नदानम (गरीब भोजन) और भजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
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