हाईकोर्ट से मिला स्टे
बिलासपुर,18 जनवरी 2024 (ए)। सरकार बनने के बाद निगम, मंडल, बोर्ड आदि को सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया था। पर केश शिल्पी बोर्ड को हाईकोर्ट ने यथावत रखने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के स्थगन आदेश पर सुनवाई करते हुए केशशिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को यथावत रखने का आदेश दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट के जज राकेश मोहन पांडे की अदालत ने नंदकुमार सेन एवम अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य केश शिल्पी बोर्ड भंग करने पर स्थगन आदेश पारित किया है। बोर्ड के पदाधिकारियों ने केश शिल्पी बोर्ड के माध्यम से सेन समाज के लिए उत्तरोत्तर विकास कार्य करने कहा है।
मालूम हो कि रमन सरकार के कार्यकाल में केश शिल्प बोर्ड का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की मशहूर अदाकारा मोना सेन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। बाद के भूपेश सरकार में नंदकुमार सेन को केस शिल्पी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार आ चुकी है। सरकार बदलने के साथ पूर्व की सभी नियुक्तियों को भंग करने का निर्णय लिया गया था। इसमें केश शिल्पी बोर्ड भी शामिल था। किंतु बोर्ड के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय से इस पर स्थगन आदेश पा ली है।
Check Also
प्रेमनगर@ग्रामीण ने सचिव पर लगाए शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिलाने का आरोप
Share पंचायत सचिव साधु चरण साहू हो चुके है कार्य में लापरवाही बरतने में निलंबितप्रेमनगर,28 …