- 2 लाख जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया
- अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया फैसला
दंतेवाड़ा,09 जनवरी 2024(ए)। जिले में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले पास्टर को 5 साल की जेल हो गई है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। दंतेवाड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि पास्टर का नाम हेमंत सोना (44) है, जो महासमुंद जिले का रहने वाला है। वो साल 2017 में बचेली में चर्च में सेवाएं देने आया था। इस चर्च में इलाके का एक परिवार प्रार्थना करने जाता था। परिवार के साथ पास्टर हेमंत सोना के संबंध अच्छे हो गए थे। एक-दूसरे के घर आना-जाना भी होने लगा।
एक दिन जब नाबालिग अपने घर में अकेली थी, तो पास्टर वहां पहुंचा। वो नाबालिग को यहां-वहां छूने लगा। साथ ही कुछ अश्लील तस्वीरें भी दिखाईं, फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। उसने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद वो चला गया।
जब परिजन घर लौटे, तो पास्टर की इस करतूत से डरी-सहमी 16-17 साल की नाबालिग ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में तुरंत मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला कोर्ट में पहुंचा। इस मामले के संबंध में कुछ लोगों का बयान भी दर्ज हुआ। सारे गवाहों और सबूतों के बाद दंतेवाड़ा के अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष शर्मा की अदालत ने आरोपी पास्टर को दोषी करार देते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही क्षतिपूर्ति के लिए पीडि़ता को 2 लाख रुपए देने आदेश भी दिया।