नई दिल्ली,05 जनवरी 2024 (ए)। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्डि्रंग मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के पुनर्नामांकन के लिए फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है। सिंह ने एक आवेदन दायर कर कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। आवेदन में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव कराने के लिए 2 जनवरी को नोटिस जारी किया है और राज्यसभा के लिए नामांकन 9 जनवरी तक जमा करना है। सिंह द्वारा तिहाड़ जेल अधीक्षक को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आदेश पारित करते हुए कहा कि जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त दस्तावेजों पर सिंह के हस्ताक्षर लेने की अनुमति दी जाए और उन्हें राज्यसभा नामांकन दाखिल करने के संबंध में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए अपने वकील से आधे घंटे के लिए मिलने की भी अनुमति दी जाए।
Check Also
श्रीनगर@ जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां
Share @ सात जिलों की कुल 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा श्रीनगर,17 सितम्बर …