रायपुर,०2 जनवरी 2024 (ए)। ट्रकचालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की किसी तरह की किल्लत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी जिलों के कलेक्टर-एसपी को निर्देशित किया है। उन्होंने ट्रक चालकों की हड़ताल के चलते प्रदेश में आम जनता को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के संबंध में जमीनी स्थिति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत हुई और इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो कलेक्टर-एसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंत्रालय महानदी भवन से हुई इस वीसी में संभागायुक्तों,पुलिस महानिरीक्षकों के साथ जिलों के कलेक्टर तथा एसपी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे और भ्रामक खबरें न फैले। अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाए। अधिकारी पेट्रोल, डीजल,दवाइयां,फल,सब्जी,अनाज की उपलब्धता की जानकारी लें और इसकी सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करें और स्थिति पर नजर बनाए रखें। प्रदेश व जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाए जो 24 घंटे संचालित हो। किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रशासन सभी स्टाकहोल्डरों से बात करें और देखें कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही।
मुख्यमंत्री श्री साय ने परिवहनकर्ताओं द्वारा की जा रही आकस्मिक हड़ताल के मद्देनजर राज्य में पेट्रोल-डीजल एवं एलपीजी सहित अन्य जरूरी वस्तुओं का परिवहन सतत जारी रखने एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
साथ ही यह भी कहा कि राज्य में संचालित पेट्रोलियम-डीजल डिपो तथा एलपीजी डिपो में वाहनों के प्रवेश तथा निकासी में राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अमले की ड्यूटी लगाई जाए ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना किया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के किसी भी जिले में पेट्रोलियम-डीजल तथा एलपीजी सेवा वाहनों का परिवहन बाधित न हो। उन्होंने सभी टोल नाकों-चौकी में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पेट्रोल-डीजल, घरेलू एलपीजी की सुचारू उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के लिए ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय निगरानी दल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं।
बस और ट्रक ड्राइवर्स क्यों कर रहे हड़ताल…
आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिट एंड रन कानून के साथ बस ड्राइवर परिवहन कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही रोड एक्सीडेंट कानून बनाने की मांग भी उठ रही है। ऐसे में बस और ट्रक ड्राइवर्स को यह कानून रास नहीं आ रहा है। इसलिए इन सभी ने हड़ताल करने का फैसला लिया है। जिसके कारण सोमवार यानी 1 जनवरी से इनकी हड़ताल चल रही है।
हिट एंड रन कानून के बारे में जानें…
बता दें, सड़क हादसे के बाद घटनास्थाल से भागने वाले चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइवरों का कहना है कि, जो जुर्माना और सजा का प्राविधान किया गया है, उसमें गरीब ड्राइवर कहां से राशि जमा भरेंगे और दस साल की सजा होने पर परिवार कैसे चलेगा ।
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