अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2023 (घटती-घटना)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसमें ऐसे मतदाता, जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया अथवा उनके बारे में दर्ज जानकारी गलत हो, एपिक कार्ड होने के बाद भी विधान सभा निर्वाचन हेतु उपलध मतदाता सूची में नाम नहीं था या त्रुटिवश कट गया था। इसी प्रकार स्थान परिवर्तन, पता परिवर्तन, फोटो में सुधार आदि कराया जाना था परंतु नहीं हो पाया हो, उन्हें पुनः आवेदन करने हेतु सूचना जारी की गई है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से किया जा सकता है।
इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारिणी अनुसार एकीकृत फोटो युक्त मतदाता सूची के प्रारुप का प्रकाशन के बाद 06 जनवरी से 22 जनवरी तक दावा एवं आपçा भरने की तिथि निर्धारित की गई। इसके पश्चात अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी को जिले में सम्मिलित समस्त मतदान केंद्रों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
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