हाईकोर्ट ने रद्द की कोविड प्रोटोकाल उल्लंघन की एफआईआर
चंडीगढ़ ,06 दिसम्बर 2023 (ए)। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, आम आदमी पार्टी और कई भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए हैं। इनके खिलाफ कोविड प्रोटोकाल तोड़ने के खिलाफ एफआईआर हुई थी।
इन नेताओं में मलविंदर कंग, अरुण नारंग, भाजपा के अश्वनी शर्मा, विजय सांपला, तरुण चुग, मनोरंजन कालिया, जीवन गुप्ता, बलदेव चावला, तीक्ष्ण सूद, सुभाष शर्मा, मास्टर मोहन लाल, सुरजीत कुमार ज्याणी और के.डी. भंडारी के नाम शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के तहत अलग अलग जगह पर एफआईआर दर्ज की गई थी।