रायपुर@आज होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फ ैसला

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रायपुर, 02 दिसम्बर
2023 (ए)। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा चुनाव 2023 के लिए रविवार सुबह 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अफसरों व कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने शनिवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि-प्रत्येक हॉल में मतगणना हेतु 07-07 के कुल 14 टेबल+रिटर्निंग अधिकारी मेज सहित डाक मतपत्रों की गणना की मेज होगी। (21 टेबल की स्वीकृति 06 विधानसभा- पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल एवं भरतपुर-सोनहत में प्राप्त हुई है)। प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों / गणना एजेंटों तथा रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा गणना में लगे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पृथक प्रवेश द्वार होंगे। सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों एवं उनके निर्वाचक एजेंटो को पहचान पत्र जारी किये गये हैं। सभी से अनुरोध है कि अपने परिचय पत्र के साथ ही मतगणना हॉल में प्रातः 07 बजे तक प्रवेश करें ताकि असुविधा न हो।
मतगणना परिसर में मीडिया सेन्टर और कम्युनिकेशन सेन्टर में मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन मतगणना हॉल में मोबाईल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।


मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना केन्द्रों के पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी, जहां से 100 मीटर का क्षेत्र पैदल यात्री क्षेत्र होगा। मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए 01 प्रवेश द्वार की विधिवत बैरिकेडिंग की जाएगी। किसी भी वाहन को पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेशकर्ताओं की पहचान की जांच करने के लिए 01 वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की व्यवस्था होगी। फोटो आईडी कार्ड वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।


दूसरे स्तर में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती होगी। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के आधार पर जांच व तलाशी की जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें।
तीसरे स्तर में मतगणना हॉल के दरवाजे में केन्द्रीय पुलिस बल मौजूद रहेगा। इस स्तर पर भी सभी की तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें।


रिटर्निंग अधिकारी/हायक रिटर्निंग अधिकारी के अलावा मतगणना प्रेक्षक, मतगाना सहायक एवं माईको आर्ब्जवर,निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत आक्ति एवं आब्जर्वर, निर्वाचन के संबंध में बूटी पर तैनात लोक सेवक,अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिककर्ता तथा गणना अभिकर्ता।
आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री, नगर निगम के मेयर नगर पंचायत/नगर पालिका के अध्यक्ष जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं अन्य सुरक्षा प्राप्त कर्मियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक किये जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना हॉल में किसी भी सुरक्षाकर्मी को रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति की बिना अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना केन्द्रों पर अभयर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था का क्रम निम्र अनुसार होगा।
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता। मान्यता प्राषा राज्यी दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता। अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता। निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता। किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने मेज से अभय मेज पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना एवं सारणीकरण की समस्त प्रक्रिया की पौडियोकी होगी। मतगणना हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गुटखा सिगरेट के साथ प्रश की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक गणना अभिकर्ता के दिन अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन चीतासीन अधिकारीद्वारा दिमाग एक को कर आए।
गणना की शुरूआत
मतदान की गोपनीयता अनेक 128 के प्रावधानों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा।
मतगणना समस्त विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। मतगणना हॉल में प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सबसे पहले डाकमत पत्र की गणना की जाएगी। डाक मतपत्र की गिनती प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती होगी। विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम में डाले गए मतों की प्रत्येक चरण में 14 टेबल पर गणना होगी। (21 टेवल की स्वीकृति 6 विधानसभा-पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल एवं भरतपुर-सोनहत)। मतगणना हॉल में मतगणना के दौरान अनुशासन एवं रिटर्निंग ऑफिसर के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे बाहर भेजा जा सकता है।


मतगणना पर्यवेक्षक ईवीएम के कन्ट्रोल यूनिट परिणाम वाले बटन को दबाने के समय सभी अभ्यर्थियों/गणना अभिकर्ता को कन्ट्रोल यूनिट कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित करेगा ताकि आंकड़ों को सभी नोट कर सकें। प्रतयेक गणना अभिकर्ता को प्रारूप 17 सी का भाग-2 मतगणना के प्रत्येक चरण में दिया जाएगा एवं उसकी पावती ली जाएगी। यदि किसी गणना अभिकर्ता की इच्छा परिणाम की ईवीएम पर एक या एक से अधिक दिखाये जाने की हो तो ऐसा मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना अभिकर्ता की संतुष्टि के लिए किया जाएगा। रैंडम रूप से चयनित 5 मतदान केन्द्रों की वीवीपैट कागज की पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के अंतिम चरण के होरा होने के बाद होगा। मतदान केन्द्रों का चयन रिटर्निंग आफिसर के द्वारा ड्रा के माध्यम से प्रेक्षक, अभ्यर्थियों, अभिकर्ताओं की मौजूदगी में किया जाएग। रिटर्निंग आफिसर विधानसभ क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना उपरांत पे्रेक्षक की अनुमति उपरांत परिणामों की विवरणी तैयार करने के उपरांत परिणाम की घोषणा करेगा एवं निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।


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