फैसला आने से पहले कोर्ट से निकल चुके थे… राजद सुप्रीमो
पटना ,02 दिसंबर २०२३ (ए)। मानहानिकारक वक्तव्य देने के एक मामले में पटना के एमपी/एमएलए अदालत की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया की अदालत ने शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। शनिवार की प्रथम पाली में लालू प्रसाद यादव विशेष कोर्ट में सदेह उपस्थित थे परंतु बीमारी के कारण फैसला सुनाने से पहले ही वो चले गए । दूसरी पाली में उनके अधिवक्ता सुधीर सिन्हा व एजाज अहमद के अनुरोध पर विशेष अदालत ने अधिवक्तओं की उपस्थिति में यह निर्णय सुनाया।
यह मामला परिवादी उदय कांत मिश्रा द्वारा वर्ष 2017 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ परिवाद पत्र संख्या 45 30 (सी )/2017 अदालत में दायर किया गया था।