अंबिकापुर@जानिए…मतगणना हॉल के भीतर क्या-क्या सामान ले जाने की दी जायेगी अनुमति

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अंबिकापुर,01 दिसम्बर 2023 (घटती-घटना)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छाीसगढ़ के निर्देशानुसार मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यार्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं अथवा मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए एनालॉग केल्कुलेटर प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिन सामग्रियों को मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यार्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं अथवा मतगणना अभिकर्ताओं को ले जाने की अनुमति दी गई है। उनमें ये सामग्री शामिल है – कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्ररूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निग आफिसर द्वारा प्रदाय किए गए इवीएम और वीवीपैट की सूची, जो विधानसभा के विभिन्न मतदान में प्रयोग में लायी गई है। प्लास्टिक पेन या पेंसिल साथ ले जाने की अनुमति होगी।
इसके साथ ही जारी निर्देशानुसार मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था हेतु नियुक्त व्यवस्थापक द्वारा भोजन पैकेट उपलध कराया जाएगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओें को प्रदाय किया जाएगा।
ये होंगे पूर्णतः प्रतिबंधित
मतगणना हॉल के भीतर मोबाईल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण और बीड़ी, सिगरेट, गुटका पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
मतगणना कार्य से संबंधित नूतन कुमार कंवर होंगे नोडल अधिकारी
विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु 03 दिसम्बर को मतगणना होनी है, जिसके सम्बन्ध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर जिले में सम्मिलित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अम्बिकापुर में मतगणना कार्य से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कुमार कंवर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।


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