इंदौर,28 नवंबर 2023 (ए )। बलेश्वर मंदिर बावड़ी हादसे में हुई 36 लोगो की मौत मामले में हाई कोर्ट ने जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए जिमेदारो से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की
बलेश्वर ट्रस्ट और नगर निगम को जारी किए नोटिस सरकार से भी मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट और आपराधिक प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया।
पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अदिती मनीष यादव के माध्यम से दो अलग अलग जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है । मामले में मृतको को 25 लाख का मुवावजे की दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्यवाही दोषी नेताओ के खिलाफ जांच,शहर की विभिन्न बावडिय़ों और कुओ से तत्काल कब्जे हटाए जाने की और मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डबल बेंच ने जवाब मांगा।