बलरामपुर,22 नवम्बर 2023 (घटती-घटना)। मनरेगा लोकपाल बलरामपुर के द्वारा तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 रामानुजगंज को दो प्रकरणों में 10 लाख रुपये का जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया है। जनपद पंचायत बलरामपुर अंतर्गत ग्राम अतौरी में करबोधा नाला एवं जूनापारा में स्टाप डैम निर्माण एवं ग्राम बादा में कपोत नाला में स्टाप डैम निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत करने का प्रशासकीय आदेश जिला पंचायत सरगुजा द्वारा वर्ष 2006-2007 में दिया गया था। कार्य आदेश से छह माह के अंदर कार्य पूर्ण करना था। इसमें मनरेगा नियमों का पालन नहीं किया गया। इसकी शिकायत लोकपाल बलरामपुर के समक्ष अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने दो शिकायत पत्रों में की थी। पूर्व लोकपाल के द्वारा आवेदन निरस्त किया गया था, इसे लेकर डीके सोनी ने दोनों मामलों में लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण रायपुर के समक्ष अपील किया था। लोकपाल अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार किया और पुनः शिकायत की जांच करते हुए आदेश देने का निर्णय सुनाया था। इसके आधार पर बलरामपुर के मनरेगा लोकपाल ने दोनों शिकायतों की विधिवत जांच कराई। उपरोक्त दोनों कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई। लोकपाल मनरेगा के द्वारा लापरवाही का दोषी पाते हुए तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन क्रमांक-2 रामानुजगंज को पांच-पांच लाख का अर्थदंड, कुल 10 लाख रुपये जुर्माना वसूल करने की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त राशि एक माह के भीतर जमा नहीं करने पर इनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
Check Also
रायपुर,@साय कैबिनेट में सोनी या चंद्राकर?
Share कांग्रेस नेता का बड़ा बयानरायपुर,25 नवम्बर 2024 (ए)। राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट …