रायपुर@मतदान के दिन वेतन काटने पर होगी कार्यवाही

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विभाग ने जारी किया आदेश


रायपुर,04 नवम्बर2023 (ए)।
छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में छुट्टी की घोषणा की गई है और इसके लिए वेतन नहीं काटा जाएगा। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में विधानसभा होंगे। मतदान के दिन अवकाश की घोषणा को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।


छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव


छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम चरण के लिए सात नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में और 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि संबंधित क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है।
विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जो संस्थान निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत आता है उन सभी पर ये आदेश लागू होंगे। साथ ही निजी संस्थानों, औद्योगिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी इस आदेश के तहत शामिल किया गया है। इन संस्थानों के कर्मचारी को सवैतनिक अवकाश मिलेंगे।
इसके साथ ही अगर अवकाश के लिए वेतन काटी जाती है तो संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में श्रम विभाग ने कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिए जाने को लेकर आदेश जारी किया है।
वहीं, सप्ताह में सातों दिन काम कराने वाले कारखानों को कहा गया है कि प्रथम और द्वितीय शिफ्ट में श्रमिकों को मतदान के लिए दो घंटे के लिए छुट्टी प्रदान की जाए। आदेश में कहा गया कि इसकी सुविधा सभी कर्मचारियों को मिलेगी।


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