उल्लंघन करने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई
रायपुर,02 नवम्बर2023 (ए)। चुनाव के दौरान मीडिया घरानों के बीच एग्जिट पोल को लेकर होड़ सी मच जाती है। पूर्व में कई बार तो अनेक मीडिया समूहों द्वारा मतदान से पूर्व ही एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण कर दिया जाता था। यही वजह है कि एग्जिट पोल के लिए चुनाव आयोग को कड़े निर्देश जारी करने पड़ते हैं। इस बार तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी की है। इसी अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित करके नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें संबंधित धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो भी शख्स इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन का उल्लंघन करेगा, उसे दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों सजाओं से दण्डित किया जा सकता है।
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