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अम्बिकापुर@कलेक्टर ने जारी किया का आदेश

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15 नवम्बर सायं 5ः00 बजे से मतदान तिथि 17 नवम्बर तक तथा मतगणना तिथि 03 दिसम्बर को मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतःप्रतिबंधित

अम्बिकापुर,02 नवम्बर 2023 (घटती-घटना)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुंदन कुमार ने छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवम्बर को सायं 5 बजे से 17 नवम्बर को सम्पूर्ण दिवस तक शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में जिले में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, 62वी बटालियन एफ.एल.-8 एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार अम्बिकापुर को बंद रखी जाएंगी।
इसी प्रकार उन्होंने उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर मतगणना तिथि 03 दिसम्बर के दिन को भी शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेशानुसार जिले के मतगणना स्थल क्षेत्र, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें जिसमें देशी मदिरा दुकान अम्बिकापुर,विदेशी मदिरा दुकान गंगापुर, विदेशी मदिरा दुकान सुभाष नगर एवं विदेशी मदिरा दुकान बौरीपारा, 62 वीं बटालियन एफ.एल.-8 एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार अम्बिकापुर को बंद रखने कहा गया है। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है, शुष्क अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।


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