मनेन्द्रगढ़,@राजनैतिक दल के सदस्यों की बैठक हुई आयोजित

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आदर्श आचार संहिता,एमसीएमसी,नाम निर्देशन तथा चुनाव व्यय की दी गई जानकारी
मनेन्द्रगढ़,20 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र कुमार दुग्गा के निर्देशानुसार आज सभा कक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल सिदार एवं सी.एस. पैकरा ने राजनैतिक दल के सदस्यों को आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के दौरान निर्वाचन हेतु निम्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया। आदर्श आचार संहिता, मीडिया अनुप्रमाणन, चुनाव व्यय निगरारी सुविधा एप्प तथा पोस्टल बैलेट की जानकारी दी गयी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दल के सदस्यों को बताया कि सभा, रैली रोड़ शो, वाहन, लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। इन सबके लिए सुविधा एप्प का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही नामनिर्देशन की सुविधा सुविधा पोर्टल पर उपलधता की जानकारी दी गयी। निर्वाचन की सूचना का प्रमाणन (नाम निर्देशन) का प्रारम्भ की तिथि 21 अक्टूबर, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, संवीक्षा तिथि 31 अक्टूबर, नाम वापसी के अंतिम तिथि 02 नवम्बर, मतदान तिथि 17 नवम्बर एवं मतगणना तिथि 03 दिसम्बर है। 21 अक्टूबर को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन की लोक सूचना का प्रकाशन (प्रारूप 1) में किया जायेगा और इसी दिनांक से नाम निर्देशन कार्य 11 बजे से प्रारम्भ होकर 03 बजे तक चलेगा। नामांकन अवधि में अभ्यर्थी को केवल तीन वाहन को 100 मीटर के अन्दर आने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी सहित 05 व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के अन्दर आने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति अधिकतम 04 सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। यह नामांकन पत्र नामांकन दिवस में केवल 11 बजे से 03 बजे के बीच आर.ओ. या ए.आर.ओ. को निर्धारित स्थल पर दाखिल किया जा सकता है। विधानसभा निर्वाचन हेतु निक्षेप राशि 10 हजार रुपये है किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विक्षेप राशि 5000 (पांच हजार रुपये) है। यह राशि आर.ओ., ए.आर.ओ. के समक्ष नगद रूप में या चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा। नाम निर्देशन के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनैतिक दल हेतु एक प्रस्ताव के आवश्यकता होगी। जबकि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी हेतु 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। प्रस्तावक को संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। नाम निर्देशन के लिए फार्म 2 ब का प्रयोग किया जायेगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन फार्म को पूर्ण रूपेण भरकर अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित शपथ फार्म 26 के सभी स्तंभों को भरकर नामांकन दिवस आर.ओ., ए.आर.ओ. के समक्ष निर्धारित समय के बीच प्रस्तुत करना होगा। नामांकन फाइल भरने के कम से कम एक दिन पूर्व अभ्यर्थी द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट ऑफिस, सहकारी बैंक में निर्वाचन के प्रयोजन से बैंक खाता खोला जायेगा, जो बैंक बुक प्रावधानिक होगा। दस खाते का नम्बर नामांकन फाईल भरते समय देना होगा। यह खाता अभ्यर्थी के नाम से या अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से खोला जायेगा।
इस दौरान राजनैतिक दल के जनता कांग्रेस छाीसगढ़ से आदित्य राज डेविड, सुनील सोनवानी, आर्य राज डेविड, कांग्रेस पार्टी के अशोक श्रीवास्तव, सौरव मिश्रा, मेहुल यादव, भाजपा से आशीष मजूमदार, राजेन्द्र दास, अंकुर जैन, आनन्द ताम्रकार, आशीष विकास, राम नरेश राय, राहुल मजूमदार, गोंड़वाना गणतंत्र पार्टी जनजीवन सिंह उईके, सोनकुंवर मरकाम, एसडीएम श्रीमती अभिलाषा पैकरा, मूलचंद चोपड़ा, बिजयेन्द्र सारथी, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण भगत, राजकुमार खाती सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।


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