नई दिल्ली,@पांच साल के प्रतिबंध के खिलाफ पीएफआई ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

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केंद्र सरकार के फैसले को दी चुनौती


नई दिल्ली,20 अक्टूबर 2023 (ए)।
पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार की ओर से उस पर लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध की गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि किए जाने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पीएफआई ने अपनी याचिका में यूएपीए न्यायाधिकरण के 21 मार्च के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें उसने केंद्र के 27 सितंबर, 2022 के फैसले की पुष्टि की थी।


सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए सरकार ने लगाया है प्रतिबंध


न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ पीएफआई की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी, लेकिन उसने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि याचिकाकर्ता ने स्थगन के लिए पत्र दिया है। केंद्र सरकार ने इस्लामिक स्टेट जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंधों और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश के लिए पीएफआइ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
केंद्र ने पीएफआई और इसके सहयोगियों या मोर्चों को गैरकानूनी घोषित किया था। पिछले साल सितंबर में सात राज्यों में छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में 16 साल पुराने इस संगठन के विरुद्ध कार्रवाई की थी।


आईएसआईएस से वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ पीएफआई के संबंध


गृह मंत्रालय (एमएचए) की अधिसूचना में कहा गया था कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नेता हैं, और पीएफआई का जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के साथ संबंध है। जेएमबी और सिमी दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। इसमें कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ पीएफआई के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के कई उदाहरण हैं।
अधिसूचना में दावा किया गया है कि पीएफआई देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कुछ पीएफआई कैडर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए हैं।


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