अंबिकापुर@21 अक्टूबर को अधिसूचना का प्रकाशन,नाम निर्देशन की प्रक्रिया हो जायेगी शुरू

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  • कलेक्टर एवं एसपी ने नाम निर्देशन की प्रक्रिया के सुगम संपादन के लिए तैयारियों का लिया जायजा,जिला कोर्ट मार्ग से गेट नंबर 02 प्रवेश के लिए अभ्यर्थी हेतु आरक्षित
  • नाम निर्देशन प्रस्तुत करने अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्तियों को आरओ कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति, नामनिर्देशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या होगी तीन

अंबिकापुर,20 अक्टूबर 2023 (घटती-घटना)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारणी के अनुरूप 21 अक्टूबर को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। इसके बाद नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा ने जिले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया के सुगम संपादन के लिए शुक्रवार को तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में अभ्यर्थियों और उनके साथ आने वाले प्रस्तावक के बैठने सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।
निर्वाचन कार्य में संलग्न कलेक्टरेट कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों तथा नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश मार्ग अलग-अलग रखा गया है। अधिकारी-कर्मचारियों हेतु कलेक्टरेट परिसर के मेन गेट से एंट्री रखी जाएगी, वहीं सिविल कोर्ट मार्ग से गेट नम्बर 02 से अभ्यर्थियों की एंट्री हेतु आरक्षित किया गया है।
अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित गेट नंबर 2 में जानकारी अंकित की गई है। मुख्य मार्ग से प्रवेश गेट तक आने में तीन बैरिकेडिंग लगाई गई है और कला केंद्र मैदान में पार्किंग व्यवस्था की गई है। नाम निर्देशन हेतु आने जाने में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए ठेले गुमटियों को अन्यत्र स्थापित कर व्यवस्थित किया जा रहा है जिससे उन्हें भी कोई समस्या ना हो।
नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 09 लुण्ड्रा हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालय के जन सूचना अधिकारी कक्ष, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 अम्बिकापुर के लिये न्यायालय नजूल अधिकारी कक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 11 सीतापुर के लिये न्यायालय अपर कलेक्टर अम्बिकापुर कक्ष निर्धारित किया गया है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। नामनिर्देशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 03 होगी। नामांकन के समय किसी प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों के तीन से अधिक वाहन आरओ या एआरओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे के भीतर नहीं आयेंगे।
गौरतलब है कि निर्वाचन समय सारणी के अनुसार 21 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन जमा की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 होगी। 31 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी तथा 2 नवंबर तक नाम वापसी की जा सकेगी।
विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन एफिडेविट एवं ऑनलाइन ही सिक्युरिटी डिपॉजिट जमा करने की सुविधा प्राप्त है। नॉमिनेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ आवश्यक दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर को हार्ड कॉपी में जमा करना अनिवार्य होगा। विधानसभा 09-लुण्ड्रा एवं 11-सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। अतः इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि रुपये 5 हजार रुपए होगी एवं विधानसभा अम्बिकापुर क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित होने से अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 10 हजार रूपये होगी।


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