नई दिल्ली@अविनाश रेड्डी को राहत देने से इनकार

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नई दिल्ली,09अक्टूबर 2023 (ए)।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। इन फैसलों ने देश का ध्यान खींचने वाले मामले में सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की संलिप्तता पर सवाल उठाए हैं। यह मामला एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा वाईएस विवेकानन्द रेड्डी की नृशंस हत्या का है। वाईएस विवेकानंद रेड्डी 15 मार्च, 2019 को कडप्पा स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। उनकी हत्या की जांच चार वर्षों से चल रही है। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के रिश्तेदार अविनाश रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी कि वह हत्या में शामिल नहीं थे और गिरफ्तारी से सुरक्षा का अनुरोध किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों और तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अविनाश रेड्डी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आगे की जांच आवश्यक है।सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अविनाश रेड्डी ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आंकलन से सहमति जताई और अविनाश रेड्डी की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने हत्याकांड की गहन जांच की जरूरत पर जोर दिया। वाईएसआरसीपी पर अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। आलोचकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री के एक करीबी रिश्तेदार की हत्या के मामले में वाईएसआरसीपी के एक वरिष्ठ नेता को राहत देने से इनकार करना, पार्टी की भागीदारी और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के उसके कथित प्रयासों पर सवाल उठाता है। जैसे-जैसे मामला सामने आ रहा है, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग बढ़ती जा रही है।


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