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नई दिल्ली@पीएमएलए में राजनीतिक दल का नाम क्यों नहीं?

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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एससी का सवाल


नई दिल्ली ,04 अक्टूबर 2023 (ए)।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू से पूछा कि इसमें राजनीतिक दल को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। राजू पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।अदालत ने ईडी से गुरुवार को जवाब देने को कहा। यहां जिस राजनीतिक दल की बात हो रही है वह आम आदमी पार्टी (आप) है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.एन.वी. भट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी से संबंधित दो याचिकाओं में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को उनके पक्ष में काफी दलीलें दीं।सिसोदिया की ओर से पेश होते हुए सिंघवी ने पीठ से कहा कि उत्पाद शुल्क नीति कई स्तरों पर लिया गया एक संस्थागत और सामूहिक निर्णय था। उन्होंने नीतिगत निर्णय से पहले मंत्रियों के समूह की सात बैठकों का हवाला दिया। सिंघवी ने अदालत को बताया कि पुरानी नीति के चलते प्राइवेट मैनुफैख्रर्स के गुटबंदी के कारण प्रॉफिट मार्जिन 70 प्रतिशत तक बढ़ गया था। नई नीति रवि धवन समिति के सुझाए गए सुधारों पर आधारित थी।


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