अंबिकापुर,26 सितम्बर 2023 (घटती-घटना)। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में लम्बी अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कलेक्टर दर पर कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को कार्यरत करने हेतु कार्य परिषद से निर्णय हो जाने के उपरांत कुलपति के निर्देश पर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता से विधिक सलाह हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार किया गया था। जिसमें नियमानुसार कर्मचारियों को कार्यभारित करने की बात स्पष्ट रूप से अंकित है। कुलपति ने अनियमित कर्मचारियों को कार्यभारित करने हेतु नस्ती पर आदेश दिया है इसके बाद भी कुलसचिव द्वारा अनियमित कर्मचारियों को कार्यभारित करने का आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। साध ही कर्मचारियों के वेतन से अवैध रूप से इपीएक राशि की वसूली के नाम से की जा रही कटौती के कारण कर्मचारियों में आक्रोश है। अत विश्वविद्यालय के समस्त अनियमित कर्मचारी कार्यभारित का आदेश जारी होने तक 28 सितंबर से संवैतनिक हड़ताल पर रहेंगे। इस अवधि में विश्वविद्यालय का कार्य बाधित होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।
