अंबिकापुर,11 सितम्बर 2023 (घटती-घटना)। नाबालिग लडक¸ी से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी को न्यायालय ने 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। जानकारी के अनुसार आरोपी राम भजन राम उर्फ भोठी पिता राधे राम दरिमा थाना क्षेत्र के नवगई का रहने वाला है। वह 29 जनवरी 2021 की सुबह एक नाबालिक बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। पीडि़ता रोते हुए घटना की जानकारी अपनी मां को बताई। पीडि़ता की मां ने मामले की रिपोर्ट दरिमा थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी राम भजन राम उर्फ भोठी उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। इसके बाद छेड़छाड़ का मामला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय में चल रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए सोमवार को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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