बैकुण्ठपुर@पूर्व मण्डी अध्यक्ष ने किया स्थगन आदेश की आवहेलना,कार्यवाही की हुई मांग

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नायब तहसीलदार द्वारा दिये स्थगन आदेश को दरकिनार कर वाद भूमि पर दादागिरी से किया खेती
-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर,24 अगस्त 2023 (घटती घटना) कोरिया जिले के ग्राम शिवपुर स्तिथ भूमि खसरा न. 206 में पूर्व मंडी अध्यक्ष जगदीश साहू ने आवेदक बृजलाल साहू की भूमि पर जबरन कब्जा कर खेती करने का मामला सामने आया है। जहां पर आवेदक ने कई बार विरोध दर्ज किया और नही मानने की स्तिथि पर नयाब तहसीलदार खेती करने पर स्थगन आदेश दिया जिस स्थगन को जगदीश साहू द्वारा न मानते हुये न्यायालय के आदेश की आवमानना हुई। जिस पर सुनवाई पश्चात तात्कालीन नायब तहसीलदार भीष्म पटेल ने 19.01.2022 को अपने ऑर्डर शीट में थाना पटना को न्यायलयीन अवमानना की कार्यवाही हेतु आदेशित भी किया गया है जिस पर आज तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो सकी। आवेदक बृजलाल साहू ने बताया कि इस वर्ष भी जगदीश साहू ने जबरन मेरे खेत में धान की रोपाई की है जिस पर 12.8.2023 को शिकायत पत्र के माध्यम से वर्तमान तहसीलदार चांदनी कवंर को पूर्व के अवमानना पर कार्यवाही करने का आवेदन दिया है।
जगदीश साहू है विधायक के टिकट मांगने लगा रहे चक्कर
राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के काफी पुराने कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर चुके है और पूर्व में यह मंडी अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर चुके है तथा वर्तमान में कोरिया जिले के साहू समाज के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनयन किये है। आवेदक ने जानकारी देते हुये बताया कि यदि इनके जैसा व्यक्ति को पाटी टीकट देती है तो पार्टी की छवि धूमिल होगी।
यह है मामला
आवेदक बृजलाल साहू निवासी ग्राम शिवपुर ने बताया कि मेरे निजी स्वामित्व की भूमि जिसका खसरा नं. 206 रकबा 0.25 हे0 पर अनावेदक जगदीश प्रसाद साहू ने जबरन बल पूर्वक कब्ज़ा कर धान का रोपा लगा लिया है। जिस पर आवेदक ने बताया कि जबरन कब्जा कर कृषि कार्य करने के संबंध में माननीय नायब तहसीलदार पटना के समक्ष आवेदन पेश किया था जिस पर माननीय न्यायालय ने द्वारा स्थगन आदेश जारी किया था जिसकी जानकारी अनावेदक जगदीश प्रसाद साहू हो होते हुये भी उक्त भूमि पर बल पूर्वक कृषि कार्य कर लिया है तथा न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना किया है। आवेदक ने यह भी बताया कि जगदीश प्रसाद साहू चालाक किस्म का व्यक्ति है जो सत्यता को छुपाते हुये माननीय न्यायालय को गुमराह में रखा है और अवैधानिक तरीके से आवेदक के भूमि को हड़पना चाहता है। जिस पर आवेदक ने तहसीलदार से निवेदन किया है कि अनावेदक के विरूद्ध न्यायालिन अवमानना की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे और मेरे स्वामित्व की भूमि जगदीश प्रसाद साहू से मुक्त करा कर मुझे कब्जा दिलाया जाये।


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