Breaking News

नई दिल्ली@अदालत ने आईओ द्वारा सबूतों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए तीन को किया बरी

Share

नई दिल्ली,18 अगस्त 2023 (ए)। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने तीन लोगों को आरोपमुक्त कर दिया है, जिन पर दंगा करने, गैरकानूनी सभा का हिस्सा बनने और दंगों के दौरान बर्बरता का आरोप था।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपियों अकील अहमद, रहीश खान और इरशाद को आरोपमुक्त करते हुए दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी (आईओ) के आचरण पर संदेह व्यक्त किया।
जज ने कहा कि आईओ द्वारा सबूतों में हेरफेर करने और पूर्व-निर्धारित और यांत्रिक तरीके से आरोपपत्र दाखिल करने के संकेत मिले हैं।
अदालत ने कहा कि रिपोर्ट की गई घटनाओं की पूरी तरह से और ठीक से जांच नहीं की गई, और ऐसा लगता है कि शुरुआती खामियों को छुपाने के एजेंडे के साथ आरोपपत्र दायर किए गए थे।
इसके बाद न्यायाधीश ने मामले को वापस दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया और उनसे जांच का पुनर्मूल्यांकन करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया।


Share

Check Also

अम्बिकापुर @ कलम बंद का सातवां दिन @ खुला पत्र @देश का चौथा स्तंभ को बचाए कौन?

Share @ बचा लो चौथे स्तंभ को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है…जिम्मेदार लोगों से …

Leave a Reply

error: Content is protected !!