अंबिकापुर,@वन मंडलाधिकारी बलरामपुर और नवीन बंसल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

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अंबिकापुर,05 अगस्त 2023 (घटती घटना) बलरामपुर वनमंडल द्वारा बारबेड सप्लाई के मामले में बलरामपुर न्यायालय द्वारा वन मंडलाधिकारी बलरामपुर और सप्लायर नवीन बंसल पर बलरामपुर थाना में धारा 409 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। वनमंडलाधिकार व सप्लायर द्वारा 29 लाख 10 हजार 9 सौ रुपए का गबन किया गया था। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने न्यायालय बलरामपुर में परिवाद दायर किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एफआईआर के आदेश दिए थे।
बलरामपुर जिले के वन मंडलाधिकारी वन मंडल बलरामपुर द्वारा मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपाइटर नवीन बंसल अंबिकापुर को सीएसआईडीसी पोर्टल के माध्यम से 16 जनवरी 2022 को विभागीय मद से सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पाद्न कार्य में सुरक्षा कार्य हेतु 36250 किलोग्राम बारबेड वायर का प्रदाय करने हेतु आदेश दिया गया था। 5 फरवरी 2022 को कैंपर मद से हाईटेक नर्सरी में सुरक्षा कार्य हेतु 6912 किलोग्राम चैनलिंक का प्रदाय आदेश जारी किया गया था जिसमें दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा मात्र 5050 किलोग्राम चैन लिंक फैंस प्रदाय किया गया तथा 1862 किलोग्राम चैन लिंक फैंस आदेश के अनुसार प्रदाय नहीं किया गया। जबकि दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा आदेशित मात्रा का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लिया गया था जिसके संबंध में वन मंडलाधिकारी बलरामपुर द्वारा दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी अंबिकापुर को 8 अगस्त 2022 को पत्र क्रमांक 1830 लिखा गया तथा 1862 किलोग्राम चैन लिंक फैंस प्रदाय करने हेतु बोला गया लेकिन उसके बाद भी दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा सामग्री प्रदान नहीं किया गया। जिसके कारण 20 अगस्त 2022 एवं 17 अक्टूबर 2022 को भी वन मंडलाधिकारी बलरामपुर वन मंडल द्वारा पत्र लिखकर सामाग्री प्रदाय किए जाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उसके उपरांत भी दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा शासन से राशि प्राप्त करने के बाद भी सामग्री प्रदाय नहीं किया गया तथा शासकीय राशि का गबन दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा वन मंडल के डीएफओ लक्षण सिंह के साथ मिलकर किया गया तथा सामग्री दिए बगैर ही फर्जी बिल बाउचर प्रस्तुत कर लाखों रुपए की राशि आहरण कर लिया जिसमें मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर के अलावा डीएफओ लक्षण सिंह के द्वारा राशि भुगतान किया था।
क्योंकि किसी भी सामग्री को प्रदाय करने के उपरांत ही संबंधित वन परीक्षेत्राधिकारी एवं उप वन मंडलाधिकारी के द्वारा सामाग्री प्रदाय करने के संबंध में एनओसी प्रदाय किया जाता है तथा हस्ताक्षर कर वन मंडलाधिकारी को प्रदाय किया जाता है तो ही राशि का भुगतान किया जाता है लेकिन दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर को दो बिल में कुल 29 लाख 10 हजार 9 सौ रुपए का भुगतान संबंधित लक्षण सिंह वन मंडलाधिकारी के द्वारा बिना जांच पड़ताल किए कर दिया गया एवं शासन के साथ धोखाधड़ी एवं चीटिंग की गई तथा शासकीय राशि का गबन सुनियोजित तरीके से किया गया था। दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी सदर रोड अंबिकापुर के प्रोपराइटर एवं लक्षण सिंह वन मंडलाधिकारी के विरुद्ध शासकीय राशि गबन करने तथा फर्जी बिल वाउचर बनाने के संबंध में डीके सोनी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी बलरामपुर के न्यायालय में धारा 156(3)दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद पेश किया गया एवं एवं दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी तथा कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 409 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किए जाने का निवेदन न्यायालय से किया गया है जिसमे न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार शर्मा द्वारा 5 जुलाई 23 को आदेश दिया गया की थाना प्रभारी बलरामपुर शिकायतकर्ता शिकायतकर्ता के आवेदन पर प्रथम सूचना पर दर्ज करते हुए अन्वेषण कर अभियोग पत्र पेश करे, जिसके आधार पर थाना बलरामपुर द्वारा 2 अगस्त 23 को धारा 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।


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