भड़काऊ भाषण मामले में सपा नेता को देना होगा सैंपल
प्रयागराज,28 जुलाई 2023 (ए)। भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को वायस सैंपल देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को करारा झटका लगा है।
इससे पूर्व एमपी/एमएलए कोर्ट रामपुर ने आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया था। जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी यह मांग नामंजूर करते हुए आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने आजम खान की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2007 के विधानसभा के चुनाव के दौरान आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया। जिसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इसके खिलाफ धीरज कुमार सिंह ने रामपुर के टांडा थाने में आजम खान के खिलाफ आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम व एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। प्रकरण की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर मुकदमे का ट्रायल शुरू कर दिया। ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई कि उक्त भाषण की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई थी। जिसे विवेचक ने अपनी केस डायरी का हिस्सा बनाया है लेकिन चार्ज शीट में उस रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं है।
इस पर स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड कर सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो से उसका मिलान कराने का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ आजम खान की आपत्ति 29 अक्टूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने खारिज कर दिया। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आजम खान के वकीलों ने कई तकनीकी बिंदुओं पर इस आदेश को गलत बताते हुए कहा कि जिस नायब तहसीलदार गुलाब राय ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी। उन्होंने ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर किया था, न कि उन्हें किसी वरिष्ठ पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आजम खान के वकीलों की दलीलों को नामंजूर करते हुए आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए से कहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाले पूजा कैसेट सेंटर के प्रोपराइटर संजय से इस आशय का एक सर्टिफिकेट प्राप्त करें और उसके बाद आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड करके उससे उपलब्ध रिकॉर्डिंग से मिलान किया जाए।