नई दिल्ली@दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

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3 सालों में विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च कर सकते हैं तो आरटीजीएस पर क्यों नहीं


नई दिल्ली,24 जुलाई 2023 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की फंडिंग में असमर्थता जताते हुए दिल्ली सरकार द्वारा पैसे न दिए जाने पर सरकार को फटकार लगाई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने साफतौर पर कहा कि अगर आपके पास बीते 3 सालों में विज्ञापन पर खर्च करने के लिए 1100 करोड़ रुपये हैं तो आपके पास इंफ्रा प्रोजेक्ट को वित्तपोषित करने के लिए भी पैसे होंगे। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो महीने में रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए।
जस्टिस एसके कौल और सुधांशु धुलिया ने पाया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बीते तीन सालों में विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।


केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, विज्ञापन पर 1,100 करोड़ खर्च तो इंफ्रास्ट्रक्चर
के लिए भी पैसा दो


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जुलाई) को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में देरी को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर ‘रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम’ (आरआरटीएस) के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तीन सालों में सरकार विज्ञापनों पर एक करोड़ रुपये खर्च कर सकती है तो इंफ्रास्ट्रख्र के लिए भी फंड देना चाहिए।
कोर्ट आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान, कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापनों के लिए पिछले 3 सालों में 1,100 करोड़ रुपये आवंटित किए जा सकते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया जाना भी मुमकिन है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच केस की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने आप सरकार को यह भी आदेश दिया कि प्रोजेक्ट की बकाया राशि भी दो महीने के अंदर जमा करें।
सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का काम चल रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। यह दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। रैपिडक्स प्रोजेक्ट ने तीन रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना बनाई है, आरआरटीएस भी उसी का हिस्सा है।


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