Breaking News

रायपुर,@एसआई भर्ती परीक्षा मामले में गर्भवती अभ्यर्थी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Share


रायपुर,23 जुलाई 2023 (ए)।
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के एसआई भर्ती परीक्षा के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की खबर है कि हाईकोर्ट ने एक गर्भवती महिला अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के गृह विभाग और अन्य को सुनवाई की अगली तारीख तक उप-निरीक्षक भर्ती श्रेणी में एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है।
सूत्रों ने बताया कि याचिकाकर्ता रोशनी केरकेट्टा ने अपनी गर्भावस्था के कारण शारीरिक परीक्षण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। जस्टिस पी सैम कोशी की बेंच ने प्रतिवादियों को दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले को 21 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। रोशनी केरकेट्टा ने अपने वकील शाल्विक तिवारी के माध्यम से दलील दी कि जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तब उसकी शादी हो गई और बाद में वह गर्भवती हो गई। वर्तमान में, वह छह महीने की गर्भवती है, और उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख नवंबर 2023 के आसपास है। अपनी स्थिति को देखते हुए रोशनी केरकेट्टा ने अधिकारियों से शारीरिक परीक्षण को बाद की तारीख के लिए स्थगित करने का औपचारिक अनुरोध किया। लेकिन उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
इसके बाद उसने 24 जुलाई, 2023 को होने वाले शारीरिक मानक परीक्षण को छह महीने के लिए स्थगित करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दो उल्लेखनीय कानूनी उदाहरणों का हवाला दिया। जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की स्थितियों को देखते हुए शारीरिक मानक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित करने की अनुमति दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान उप महाधिवक्ता ने कोर्ट से मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए निर्धारित करने का अनुरोध किया था। यह अतिरिक्त समय उन्हें विभाग में उच्च अधिकारियों से उचित निर्देश प्राप्त करने में सक्षम करेगा, जिससे याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताओं पर एक अच्छी तरह से सूचित और व्यापक प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।


Share

Check Also

जशपुर,@शादी से पहले युवती ने खुदकुशी,परिजनों में मचा कोहराम

Share जशपुर,06 अप्रैल 2025 (घटती-घटना)। जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुटूंगा से एक …

Leave a Reply