Breaking News

अम्बिकापुर@राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन तहसीलदार को25 हजार रुपए के अर्थदंड से किया आरोपित

Share

अम्बिकापुर,10 जुलाई 2023(घटती-घटना)। लगाए गए आरटीआई में समय पर सूचना न देने व राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस के जवाद नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन तहसीलदार विजेन्द्र सिंह सारथी को 25 हजार रुपए का अर्थदंड से आरोपित किया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता डीके सोनी ने जन सूचना अधिकारी तहसीलदार अंबिकापुर से सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न मुद्दों पर जानकारी मांगी थी। जिसमें समय अवधि में वांछित जानकारी प्राप्त न होने के कारण राज्य सूचना आयोग में धारा 19(3) के तहत डीके सोनी द्वारा वर्ष 2019 में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया था।
उक्त द्वितीय अपील को राज्य सूचना आयोग ने पंजीबद्ध करते हुए तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बिजयनेद्र सिंह सारथी तहसीलदार अंबिकापुर को नोटिस जारी किया गया तथा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से जवाब मंगाया गया लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा नोटिस के पालन में कोई पूर्ण लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही उपस्थित हुए जिसके कारण राज्य सूचना आयोग द्वारा सुनवाई करते हुए 27 फरवरी 2023 को सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बिजयनेद्र सिंह सारथी तहसीलदार अंबिकापुर को 25 हजार रुपए का अर्थदंड धारा 20(1) के तहत आरोपित किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर को निर्देशित किया गया कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी तहसीलदार अंबिकापुर जिला सरगुजा के वेतन से उक्त राशि काटकर शासन के खाते में जमा कर राज्य सूचना आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।


Share

Check Also

रायपुर,@10 बाल आरोपी माना संप्रेक्षण गृह से हुए फरार

Share ‘ रायपुर,29 जून 2024 (ए)। राजधानी रायपुर के माना में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह …

Leave a Reply

error: Content is protected !!