सूरजपुर, 09 जुलाई 2023 (घटती-घटना)। गोविन्द नारायण जांगडे, जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के मार्गदर्शन मे लाइवलीहुड कॉलेज सूरजपुर एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसदेई में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में ओम प्रकाश सिंह चौहान, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजुपर एवं आनंद कुमार सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सूरजपुर के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।कार्यक्रम में ओम प्रकाश सिंह चौहान ने कहा “जो अपने अधिकारों पे सोता है। वह अपने अधिकारों को खोता है।।” आगे उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के सम्बंध में जानकारी देते हुए कहा यदि आप गाड़ी चलाते है तो, गाड़ी का इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है बिना ड्राईविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना अपराध की श्रेणी में आता है वहीं गाड़ी से कोई दुर्घटना हो गई तो बीमा कंपनी दुर्घटना में आहत हुए व्यक्ति को कोई पैसा नहीं देगा दुर्घटना करने वाले वाहन स्वामी को ही देनी होगी जिसकी राशि लाखो रूपये हो सकती है और अपराधिक मामला भी चलेगा। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों से बिना ड्राईविंग लाइसेंस के गाड़ी न चलाने की अपील की। उन्होंने आगे माता – पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, प्रथम सूचना रिपोर्ट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत आमजन कैसे नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त कर सकता है और कौन कौन पात्र है की जानकारी विस्तार से दी। वहीं कार्यक्रम में आनंद कुमार सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी अधीनियम 2000 (आई टी एक्ट), के संबंध में जानकारी देते हुए कहा सोशल साइट्स का उपयोग सावधानी पूर्वक करें आज कल अपराधी नई नई तकनीकों का उपयोग कर लोगों को ब्लैकमेल व धोखाधड़ी कर रहे है अपने फोन का उपयोग सावधानी से करें और अच्छी जानकारी के साथ अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए करें। आगे उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, गुड टच बेड टच, जमानतीय व अजमानतीय अपराध, विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं व विस्तार तथा मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य की जानकारी विस्तार से दी। कार्यक्रम में लाइवलीहुड कॉलेज सूरजपुर व बसदेई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षक और बालक बालिकाएं उपस्थित रहे।
