गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
गांधीनगर ,07 जुलाई 2023 (ए)। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसी के कारण उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी।
अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है, नियम नहीं। मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान से जुड़ा है, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है।”
गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से खो सकते हैं, क्योंकि अपराध में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। वकील ने आगे तर्क दिया था कि इस तरह के नुकसान के चलते उस व्यक्ति और जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए बहुत गंभीर परिणाम होंगे।
इससे पहले मई में गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सीएम बघेल समेत कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन
मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। इस मामले में अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर कांग्रेसियों में नाराजगी देखी जा रही है।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने सभी संगठनात्मक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सीएम बघेल और उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव राहुल गांधी मामले में अम्बेडकर चौक में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शन में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव भी शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए।
