अंबिकापुर,30 जून 2023 (घटती-घटना)। डेढ़ साल पहले एकतरफा प्रेम में एक विधवा महिला, उसके बेटे व ससुर की नृशंसा हत्या करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 8 सितंबर 2021 की रात आरोपी चाकू लेकर उसके घर पहुंचा था। इस पर महिला ने नाराजगी जताई तो उसने चाकू से प्रहार कर दिया। विधवा व उसके 10 वर्षीय बेटे तथा अंत में उसके ससुर को उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार करमौत के घाट उतार दिया था। गौरतलब है कि उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लैंगा निवासी मेघुराम सिरदार 50 वर्ष के बेटे भजन सिरदार की 3 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। इसके बाद से उसकी बहू कलावती सिरदार 27 वर्ष अपने 10 वर्षीय बेटे चंद्रिका के साथ ससुराल में ही रहती थी। 8 सितंबर 2021 की आधी रात मेघुराम, कलावती व चंद्रिका की किसी ने नृशंस हत्या कर दी थी।
सुबह तीनों का शव अलग-अलग जगह में मिला था। तिहरे हत्याकांड ने इलाके समेत जिलेभर को झकझोर कर रख दिया था। तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने तत्कालीन एसपी अमित तुकाराम कांबले ने तत्काल टीम का गठन किया और पूछताछ शुरु की।
इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि लैंगा गांव का ही अरविंद सिरदार उर्फ बिटना पिता बसंत राम हत्या की वारदात में शामिल हो सकता है। पुलिस ने शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरु की तो उसने पहले इस वारदात से इनकार किया, जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और तीनों की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू समेत वारदात में प्रयुक्त सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने उसे धारा 302, 201 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने आरोपी अरविंद सिरदार उर्फ बिटना पिता बसंत राम को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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