आयुक्त सरगुजा संभाग ने दिया जांच का आदेश
अंबिकापुर,30 जून 2023 (घटती-घटना)। मामला वन परिक्षेत्र पत्थलगांव में कैंपा योजना के तहत लेन्टना उन्मूलन कार्य में लाखों रुपए की घोटाला करने के संबंध में डी0के0 सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 6/6/ 2023 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वनमंडल अधिकारी जशपुर वनमंडल के द्वारा दिनांक 1/7/2021 को कैंपा योजना के तहत वन परिक्षेत्र पत्थलगांव में अलग-अलग कार्य यानि पीएफ 993, पीएफ 970, पीएफ 982, पीएफ 988, पीएफ 989,पीएफ 987, पीएफ 1015, पीएफ 983, पीएफ 976 एवं पीएफ 1029 में अलग-अलग हेक्टेयर में लेंटना उन्मूलन का कार्य करना था जिसके लिए कुल 39.82 लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ था।
उपरोक्त लेंटना उन्मूलन कार्य के लिए जो राशि आवंटित की गई थी उसके लिए काफी नियम शर्तों का भी पालन करना था जिसमें स्थल का निरीक्षण के उपरांत ही कार्य कराने का निर्देश था, इसके अलावा वरिष्ठ कार्यालय एवं शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना था साथ ही साथ मौके की तकनीकी आवश्यकता अनुसार उपचार, मानचित्र एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार नियंत्रण रखते हुए कार्य किया जाना था तथा अन्य भी नियम शर्ते लागू की गई थी लेकिन उक्त नियम शर्तों को दरकिनार करते हुए वन परिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र पत्थलगांव के द्वारा लेंटना उन्मूलन का कार्य कराए बिना पूरी की पूरी राशि का आहरण फर्जी प्रमाणक एवं पुस्तिका तैयार कर निकाल लिया गया है।
लेंटना उन्मूलन का कार्य जितने हेक्टेयर में कराने का आदेश दिया गया था उतने हेक्टेयर में लेंटना उन्मूलन का कार्य नहीं कराया गया है सिर्फ कागजों में रकबा एवं हेक्टेयर का उल्लेख कर तथा कार्यस्थल का उल्लेख कर पूरी राशि आहरण कर ली गई है क्योंकि उक्त आदेश अलग-अलग कार्यस्थल के लिए था जिसमें अलग-अलग कार्यस्थल के लिए था जिसमें अलग-अलग कम कम राशि का आवंटन आदेश प्राप्त कर लेंटना उन्मूलन कार्य करने का दस्तावेज तैयार कराया गया है जिसकी विस्तृत जांच कराने का निवेदन कमिश्नर सरगुजा से किया गया।
जिस पर कमिश्नर सरगुजा ने डी0के0 सोनी के शिकायत पर उपायुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा दिनांक 20/6/2023 को मुख्य वन संरक्षक वनवृा सरगुजा अंबिकापुर को पत्र लिखते हुए उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जांच प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलध कराने का आदेश दिया गया है।
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