रामानुजनगर@बाल विवाह की सूचना पर पहँुची टीम,सज चुकी थी मण्डप

Share

वधु की उम्र महज 16वर्ष - बाल विवाह रोकने के लिए समाज को पहल करने की आवश्यकता

रामानुजनगर,08 जून 2023 (घटती-घटना)। जहॉ एक ओर सभी सभी के विवाह की उम्र शासन के द्वारा निर्धारित हैं किप्तु वही समाज में आज भी लोगों के द्वारा बेटी को बोझ समझ कर उनका विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता हैं, मामला विकास खण्ड रामानुजनगर के अंतर्गत ग्राम सुरता का हैं जहॉं बाल विवाह होने की सूचना पाकर जिला की टीम,.एव.बा.विकास एवं पुलिस प्रषासन की मौजूदगी में जॉच करने के लिए सूरता निवासी मोहम्मद इकबाल के यहॉ पहुची और विवाह के संबंध में जानकारी मांगी तो टीम को जानकारी प्राप्त हुआ कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा सामाजिक रिती रिवाज से अपनी पुत्री का विवाह किया जा रहा है इस पर जब टीम के सदस्यों के द्वारा कन्या की उम्र के सत्यापन के लिए जन्मतिथि संबंधित प्रमाण पत्र मांग कर जॉच किया गया तो कन्या महज 16 वर्ष की था । जिस पर टीम के सदस्यों के द्वारा विवाह नही करने की सलाह देते हुए विवाह को रोक दिया और उन्हे समझाया कि बाल विवाह एक अपराध हैं जिससे आपको कानूनन सजा हो सकती हैं जिस पर उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा विवाह न करने का वादा किया गया ।बाल विवाह को रोकने के लिए शासन निरंतर प्रयास कर रही हैं किन्तु इस अभिशाप से मुक्त का उचित मार्ग दिखाई नही देता इसलिए सभी समाज को चाहिए की समाजिक बैठक कर सामाज को यह संदेश प्रसारित करे कि इस प्रकार की विवाह ना कर शासन द्वारा निर्धारित उम्र मे ही बेटी या बेटे का विवाह करें।


Share

Check Also

कोरबा@ युवती पर प्राणघातक हमला

Share चाकू मारकर बदमाश फरारकोरबा,24 नवम्बर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में पूजा करने …

Leave a Reply