अंबिकापुर,@6 संतान वाले मृत व्यक्ति को नि:संतान बताकर करा ली रजिस्ट्री

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1.20 एकड़ जमीन रजिस्ट्री का मामला,पार्षद व उसके भाई समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज
अंबिकापुर,20 मई 2023 (घटती-घटना)। सरगुजा में अवैध रूप से जमीन की खरीद-बिक्री में बिचौलिए सक्रिय हैं। इस कारोबार में कांग्रेस व भाजपा नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। इनके द्वारा औने-पौने दामों में खरीदी के अलावा छल-बल से गरीब व आदिवासियों सहित शासकीय भूमि पर कजे के बाद प्लॉटिंग कर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। इनके इन कार्यों में राजस्व विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की मिलीभगत रहती है। जमीन में हेराफेरी के बदले इन्हें मोटा कमीशन दे दिया जाता है। ऐसे ही एक मामले में दो दिन पूर्व बतौली के ग्राम भटको में 130 एकड़ शासकीय जमीन धोखाधड़ी कर बेचने पर कांग्रेस व भाजपा नेताओं के अलावा कानूनगो, पटवारी सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ बतौली थाने में अपराध दर्ज किया गया है। इसी बीच एक नया मामला कोतवाली में आया है। धोखाधड़ी कर 1.20 एकड़ जमीन अपने नाम कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस पार्षद व उनके भाई सहित 4 लोगों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 व 34 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है।
शहर के मायापुर घुटरापारा, चांदनी चौक निवासी सुबासो बाई पति स्व. रामलाल व उसकी पुत्री मालती ने कोतवाली में 9 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मायापुर स्थित भूमि खसरा न. 253/4 की लगभग 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को फर्जी तरीके से बिचौलियों ने दूसरे के नाम करा दिया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
जांच में पाया कि पीडि़ता के 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन को फर्जी तरीके से बिचौलियों ने मिलकर देवी राम के नाम करा लिया है। पीडि़ता की शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने देवी राम पिता स्व. फौदराम निवासी मायापुर, दिनेश बारी निवासी चांदनी चौक, कांग्रेस पार्षद सतीश बारी निवासी चांदनी चौक, दीपक निवासी घुटरापारा व अन्य के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है।
बिचौलियों ने पीडि़ता की जमीन को यह कहकर अपने नाम करा लिया था कि पीडि़ता सुबासो बाई के पति स्व. रामलाल के कोई संतान नहीं है। पुलिस की जांच में यह पाया कि स्व रामलाल कि दो पत्नियां थीं, लेकिन एक पत्नी कि सालों पहले मौत हो गईं थी। वहीं मृतक पत्नी से एक संतान रवि शंकर चेरवा है। जबकि दूसरी पत्नी से 5 बेटियां हैं। बिचौलियों ने पूरे दस्तावेज में यह साबित किया था कि जमीन स्वामी की कोई संतान नहीं है। ऐसे में जमीन मृतक रामलाल के चचेरे भाई के नाम करा लिया गया। पुलिस ने यह भी बताया है कि चांदनी चौक निवासी कांग्रेसी पार्षद सतीश बारी के यहां काम करने वाले देवी राम के नाम जमीन फर्जी रूप से करा लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

नि:संतान प्रमाण-पत्र बनाने में पार्षद की भूमिका
कोतवाली टीआई रुपेश नार΄ग के अनुसार सतीश बारी उत वार्ड का पार्षद है। पीडि़ता सुबासो बाई पति स्व. रामलाल व आरोपी देवी राम एक ही परिवार से है΄। देवी राम ने पार्षद के साथ मिलीभगत कर पहले सुबासो बाई पति स्व. रामलाल को नि:स΄तान होने का प्रमाण पत्र बनवाकर 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन देवी राम के नाम चढ़वा दिया। यो΄कि पीडि़ता व देवी राम एक ही परिवार से आते है΄। इसके बाद सभी आरोपियो΄ ने मिलकर जमीन के कुछ हिस्से को प्लॉटि΄ग कर बेच दिया है। इस कार्य मे΄ पटवारी की भूमिका भी स΄दिग्ध है।


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